दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने मेट्रो का सफर करने वालों के लिए राहत की खबर दी है. अब मेट्रो में यात्री शराब की सीलबंद बोतलें लेकर भी सफर कर सकेंगे. इसके लिए डीएमआरसी ने अपने नियम में संसोधन किया है. DMRC की तरफ से संसोधित किए गए नियम में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति मेट्रो के अंदर शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दे दी गई है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अभी भी वर्जित है.
डीएमआरसी ने मीाडिया के सवालों के जवाब में कहा कि अभी तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो की किसी भी सेवा में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था. बयान में कहा गया है, “हालांकि, बाद में सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने सूची की समीक्षा की और संशोधित सूची के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की तरह ही दिल्ली मेट्रो पर प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दे दी गई है.” डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय शिष्टाचार बनाए रखें. एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगर कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि पहले भी दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमति थी, लेकिन ये सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही सुविधा लागू थी. डीएमआरसी ने बयान में ये भी कहा है कि यात्रा के दौरान उचित व्यवहार बनाए रखें. अगर किसी के द्वारा अभद्रता करते हुए पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
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