चन्नी और भूपेंद्र हनी.
Punjab News Bhupendra Honey: पंजाब सीए के भतीजे को कथित मनी लॉड्रिंग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बता दें कि जांच एजेंसी ईडी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मिली जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति है. उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. कोर्ट ने आगे कहा कि इसके बावजूद भी इस मामले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है.
बता दें कि भूपिंदर सिंह को अवैध बालू खनन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 जनवरी 2022 को ईडी ने रेड किया था. जिसके बाद भूपिंदर को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हालांकि, उस वक्त उसने खराब सेहत का हवाला दिया था. जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई और फिर खनन मामले में पूछताछ की थी.
यह भी पढ़ें: हल्द्वानी में उपद्रवियों ने सुनियोजित तरीके से हिंसा को दिया अंजाम, डीएम बोलीं- कुछ बड़ा करने की तैयारी थी
Shiva Sharma Death Case: लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने श्रद्धा…
Delhi High Court: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा की ओर से दायर…
Supreme Court news: आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव में नामांकन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य…
Calcutta High Court : पश्चिम बंगाल के चोरबागान भगदड़ मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच…
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सुनवाई के…
Ind vs zim Women's T20: हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 में 41…