हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर सियासत तेज हो गई है. भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप जारी है. इसी बीच भाजपा के पूर्व सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को लेकर भविष्यवाणी की है और कहा है कि उनका नामों निशान तक मिट जाएगा. इसी के साथ ही ये भी कहा कि इनको किसी भी सीट से टिकट मिले लेकिन भाजपा से ये लोग हार ही जाएंगे. इसी के साथ ही बड़ा खुलासा करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि विनेश फोगाट का चयन बेईमानी करके किया गया था, जिसका परिणाम भगवान ने उन्हें ओलंपिक में दे दिया है.
बृजभूषण शरण सिंह के बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि, ‘लगभग दो साल पहले, 18 जनवरी को इन खिलाड़ियों ने एक साजिश शुरू की थी, जिस दिन यह सब शुरू हुआ, मैंने कहा था कि यह एक राजनीतिक साजिश थी. इसमें कांग्रेस शामिल थी, दीपेंद्र हुड्डा और भूपिंदर हुड्डा भी शामिल थे. पूरी पटकथा लिखी गई, यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है. अब लगभग दो साल बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस नाटक में शामिल थी.’
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बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में ये भी कहा है कि वो (महिला पहलवान) झूठ बोल रही हैं. जिस समय वो धरने पर बैठी थीं, उस समय देश को लगा था कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है. इसलिए देश के काफी लोग और विपक्षी पार्टियां उनके साथ आ गई थीं लेकिन बीजेपी उनके विरोध में नहीं थी. भाजपा नेता ने आगे कहा कि बीजेपी सच्चाई का पता लगा रही थी. अगर बीजेपी उनके विरोध में होती तो मेरे ऊपर एफआईआर नहीं लिखी जाती. अगर एफआईआर लिखी भी जाती तो चार्जशीट नहीं लगी होती क्योंकि जिस केस और दिन की वो बात कर रही हैं, उस दिन मैं वहां था ही नहीं. फिर भी मेरे ऊपर चार्जशीट लगी है.
मालूम हो कि देश की शीर्ष महिला पहलवानों ने कथित यौन उत्पीड़न का आरोप बृजभूषण सिंह पर लगाया है. इस मामले में उनको हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. बृजभूषण ने उनके खिलाफ दर्ज FIR, चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी लेकिन उनको दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक शार्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में 26 सितंबर को सुनवाई होगी.
-भारत एक्सप्रेस
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