वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार को बजट पेश किया गया. बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई. सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है.
अब, नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा. 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत , 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा. टैक्स में हुए इस बदलाव के बाद नौकरीपेशा लोग आसानी से 17,500 रुपये की टैक्स की बचत कर पाएंगे.
पहले नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स था. 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स था.
यह भी पढ़ें- Budget 2024: मोदी सरकार ने युवाओं के लिए खोला पिटारा, शिक्षा और रोजगार से लेकर कई तोहफों की बारिश
टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है.
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. पुरानी टैक्स रिजीम में सभी टैक्स की दरों को यथावत रखा गया है.
-भारत एक्सप्रेस
आज हम आपको एक ऐसी मशहूर एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने…
प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने के बाद 16 दिसंबर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड…
महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. पुणे में एक…
प्रदर्शनकारियों ने अल्लू अर्जुन के घर के बाहर तोड़फोड़ की और अभिनेता के घर पर…
हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है. मौसम विभाग ने बिलासपुर,…
भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर…