तमिलनाडू के पूर्व मंत्री और कैश फॉर जॉब मामले में कथित आरोपी सेंथिल बाला जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बाला जी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. जस्टिस अभय एस. ओका और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की ने सभी पक्षो की जिरह के बाद 12 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने बालाजी को जमानत देते हुए कहा कि जमानत पर कठोर शर्ते और अभियोजन में देरी एक साथ नही चल सकती है.
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बालाजी की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी. एसजी ने कहा था कि बालाजी पर लगे आरोप गंभीर है. बालाजी को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है. जबकि बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि बालाजी 15 महीने से जेल में बंद है. मामले में जांच लगभग पूरी हो गई. चार्जशीट दाखिल हो चुका है. लिहाजा बालाजी को जेल में रखना सही नहीं होगा. उन्हें जमानत दी जाए .
प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडू के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. बालाजी पर परिवहन मंत्री रहने के दौरान नकदी के बदले नौकरी देने का आरोप है. गिरफ्तारी के बाद सेंथिल बाला जी की तबियत खराब हो गई थी. उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी बाईपास सर्जरी की गई थी . बाद में ईडी ने बाला जी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था . ईडी ने बाला जी के खिलाफ 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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