Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

भाजपा नेता की पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता Sanjay Raut को 15 दिन की जेल की सजा

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि वह और उनके पति किरीट सौमैया मुंबई के मीरा भायंदर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं.

संजय राउत. (फोटो: IANS)

राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है.

मुंबई के मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर दर्ज मामले में राउत पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

डॉ. मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा, ‘अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.’

मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ याचिका दायर कर उन पर निराधार और अपमानजनक आरोप लगाने की बात कही थी. राउत ने आरोप लगाया था कि वह और उनके पति किरीट सौमैया मुंबई के मीरा भायंदर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं.

शिकायत में कहा गया है, ‘आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में अपमानजनक हैं. ये बयान आम जनता की नजरों में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं.’

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital