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UP Nikay Chunav: हाई कोर्ट के फैसले के बाद CM योगी बोले- जरूरी हुआ तो जाएंगे SC, अखिलेश ने BJP को बताया आरक्षण विरोधी

यूपी निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए शीघ्र चुनाव कराने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सूबे में राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.

इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है. बीजेपी (BJP) ने हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए हैं. इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से मतलब नहीं है. बाबा साहेब अंबेडकर ने जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे-धीरे BJP छीनना चाहती है.

सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी यूपी सरकार

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी. इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी.

पिछड़े वर्ग के अधिकारों से कोई नहीं- केशव प्रसाद

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

‘अखिलेश जी नौटंकी बंद करें’- केशव प्रसाद

उन्होंने कहा कि यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं, चाहे इसके लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा तो भी जायेंगे, सपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है, अखिलेश जी नौटंकी बंद करें, बयानबाज़ी से कोई फ़ायदा नहीं,मेरा वादा है भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा!

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने सम्बंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण-विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है.

ये भी पढ़ें : UP Nikay Chunav: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना OBC आरक्षण के होगा यूपी में निकाय चुनाव, लखनऊ बेंच ने तत्काल चुनाव कराने का दिया निर्देश

मायावती ने कहा कि यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ. इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा.

-भारत एक्सप्रेस

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