दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से संबंधित 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाला मामले में जमानत मांगने वाले कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अपना रूख स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने ब्रिटिश नागरिक की जमानत याचिकाओं पर दोनों को नोटिस जारी किया और सुनवाई 16 मई के लिए स्थगित कर दी।
दुबई से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया मिशेल
मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया था और उसे कथित घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल 7 फरवरी को शीर्ष अदालत ने मिशेल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि 556.262 मिलियन यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलीकाप्टर की आपूर्ति के लिए 8 फरवरी, 2010 को हस्ताक्षरित सौदे के कारण सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपए) का अनुमानित नुकसान हुआ। ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दाखिल अपने आरोपपत्र में कहा है कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपए) मिले थे।
12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़ा मामला
पिछले साल जेम्स की उस दलील को खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि उसे इस आधार पर रिहा किया जाए कि वह इस मामले में दी जाने वाली अधिकतम कारावास की सजा का आधा हिस्सा जेल में बिता चुका है। इसके पहले उच्च न्यायालय ने मार्च 2022 में सीबीआई और ईडी, दोनों से ही जुड़े मामलों में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़ा है।
Pakistan Christian Attack: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखुपुरा जिले में ईशनिंदा के कथित आरोप…
राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और SFI के प्रदर्शन के कारण रविवार को भी…
EPFO Alert: EPFO ने कंपनियों को सितंबर 2026 का ECR और पीएफ बकाया 15 अक्टूबर…
Saudi Arabia airport strike: रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले के बाद ट्रंप…
PM Modi Chennai Visit: चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण से लेकर अमृत भारत स्टेशनों और…
'बिग बॉस' के इतिहास में एक ऐसा वाकया भी आया था जब शो के बीच…