दिल्ली दंगे के एक मामले में अदालत ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, कार्यकर्ता खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ औपचारिक रूप से हत्या की कोशिश सहित अन्य आरोप तय किए हैं. इसी के साथ अब इस मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. इस मामले में अन्य आरोपी विक्रम प्रताप, समीर अंसारी, मोहम्मद सलीम, साबू अंसारी, इकबाल अहमद, अंजार, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद बिलाल सैफ, सलीम अहमद, मोहम्मद यामीन और शरीफ खान के खिलाफ भी मुकदमा चलेंगे.
आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायधीश समीर बाजपेयी ने की. उन्होंने रेखांकित किया कि पूर्ववर्ती अदालत ने 19 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया जाता है, जिन्होंने खुद को बेगुनाह बताया है और मुकदमे की सुनवाई की मांग की है. यह मामला जगत पुरी पुलिस थाना क्षेत्र में 26 फरवरी, 2020 को हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़ा है.
अभियोजन पक्ष के आरोप पत्र के अनुसार 13 आरोपियों सहित एक दंगाई भीड़ ने तितर-बितर होने के दिल्ली पुलिस के निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया था. साथ ही पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के पालन में बाधा डालते हुए पथराव और हमला किया था. इसके अलावा एक हेड कांस्टेबल पर गोली भी चलाई थी.
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