राऊज एवेन्यु कोर्ट ने हैदराबाद के व्यवसायी पी. सरथ चंद्र रेड्डी को विदेश यात्रा की अनुमति दी. वह कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने हैं. अदालत ने कहा कि यह संविधान के तहत गारंटीकृत एक मूल्यवान अधिकार है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने रेड्डी को जो सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार के एक मामले में भी आरोपी हैं, 19 से 26 फरवरी के बीच व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुबई की यात्रा करने की अनुमति दी. अदालत ने कहा प्रवर्तन निदेशालय के साथ-साथ सीबीआई ने किसी भी तरह के असहयोग का दावा नहीं किया है.
किसी भी व्यक्ति का विदेश यात्रा करने का मूल्यवान अधिकार है
न्यायाधीश ने कहा किसी भी व्यक्ति का विदेश यात्रा करने का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से निकलता है. अदालत ने कहा कि यात्रा करने का अधिकार आरोपी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और इसे बिल्कुल कम या छीना नहीं जा सकता.
रेड्डी को हैदराबाद, तेलंगाना का स्थायी निवासी पाया गया, जो अपने परिवार के साथ वहां रहता था और भारत और विदेशों में उसका व्यापक व्यवसाय है. न्यायाधीश ने कहा यह मानने या अनुमान लगाने का कोई कारण नहीं था कि वह भारत वापस नहीं आएगा, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड से यह नहीं पता चलता है कि उसने कभी भी उस पर पहले लगाई गई किसी भी जमानत शर्त का उल्लंघन किया है.
-भारत एक्सप्रेस