दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अबूबकर ने अपनी बीमारी के आधार पर जमानत की मांग की थी. बीमारी के चलते कई बार एम्स में उसका इलाज हो चुका है. उसके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज है और उसकी जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) कर रही है.
2022 में किया गया था गिरफ्तार
जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने कहा कि हम जमानत मांगने वाली अपील को खारिज करते हैं. अबूबकर को वर्ष 2022 में प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुई कार्रवाई के दौरान एनआईए ने गिरफ्तार किया था. वह तब से न्यायिक हिरासत में है. निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अबूबकर ने मेडिकल आधार पर हाईकोर्ट का रुख किया था.
आतंकी कृत्यों को अंजाम देने के लिए किया था यह काम
एनआईए के अनुसार, पीएफआई के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने देश के कई हिस्सों में आतंकी कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन जुटाए थे और साजिश रची थी. इसके पीछे का उद्देश्य अपने कैडर को प्रशिक्षित करना और उसके लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना था.
-भारत एक्सप्रेस
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