BJP leader Ranjit Srinivasan Murder Case: केरल में भाजपा ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या मामले में कोर्ट ने 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. ये सभी आरोपी पीएफआई से जुड़े हैं, जिसको केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है. बता दें कि रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में परिवार के सामने गला रेतकर हत्या कर दी थी. सभी आरोपी पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े हुए थे.
जानकारी के अनुसार इस वारदात में आठ आरोपी शामिल थे. जबकि बाकी आरोपियों को आपराधिक गतिविधियों का दोषी करार दिया था. मोवलीक्कर की जिला अदालत ने दोषियों को यह सजा सुनाई है.
कोर्ट ने इस मामले में नईसम, अजमल, अनूप, सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, समीर, नजीर, मोहम्मद असलम, जसीब राजा, नवास, जाकिर हुसैन, शेरनस असरफ और शाजी पूवाथुंगल समेत इन सभी दोषियों को हत्या के आरोप दोषी पाया गया.
बता दें कि रंजीत श्रीनिवासन की भाजपा के ओबीसी मोर्चा के सचिव थे. 19 दिसंबर 2021 को आरोपियों ने उनके घर में घुसकर पत्नी और मां के सामने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी. ऐसे में सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने कोर्ट से दोषियों को अधिकतम सजा देने की अपील की थी. वहीं पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा कि सभी आरोपी प्रशिक्षित थे उन्होंने क्रूरता से रंजीत की उनके परिवार के सामने हत्या कर दी.
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