Chandigarh mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. मंगलवार (20 फरवरी) को दोपहर 2 बजे सीजेआई की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी. जिसमें सर्वोच्च अदालत फैसला सुना सकती है. इससे पहले सोमवार को भी इस मामले की सुनवाई हुई थी. जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया था कि उन्होंने बैलट पेपर पर पेन से क्रॉस लगाया था. अब कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्डिंग और दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाल और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. AAP के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने पर रिटर्निंग अफसर के फैसले को SC में चुनौती दी है.
सोमवार यानी कि 19 फरवरी को सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने प्रशासन और रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई थी. इस दौरान सीजेआई ने कहा था कि ये लोकतंत्र का मजाक है. इस हरकत से साफ दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है. ये अफसर क्या कर रहा है? CJI ने गुस्से में कहा था कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे. सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके नहीं बैठा रहेगा.
कोर्ट में पेश हुए रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह से सीजेआई ने कई सवाल पूछे थे. चीफ जस्टिस ने अनिल मसीह से पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? इसपर अनिल मसीह न जवाब दिया कि वहां कैमरे की ओर बहुत शोर था, इसलिए देख रहा था. कोर्ट ने आगे सवाल किया कि आपने कुछ बैलट पेपर पर क्रॉस का मार्क लगाया था या नहीं? जिसपर मसीह ने कहा कि हां, मैंने 8 बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था.
अनिल मसीह के कबूलनामे के बाद सीजेआई ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. कोर्ट डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे कि नए रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति करें और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इसको मॉनिटर करें.
-भारत एक्सप्रेस
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