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शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, इस अर्जी पर आया फैसला

Delhi Liquor Policy Case Update: दिल्ली शराब नीति से संबंधित कथित घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी का निपटारा करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड से मिल सकती है. बोर्ड से सलाह कर सकती है. सुनीता केजरीवाल को सभी मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा. मेडिकल डाइट पर चर्चा कर सकती है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की जिरह के बाद अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अर्जी में मेडिकल बोर्ड द्वारा परामर्श के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति की मांग की गई थी. ईडी ने सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति को लेकर दायर केजरीवाल की याचिका का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि हम सभी मेडिकल दस्तावेज उपलब्ध कराने को तैयार है. जबकि, केजरीवाल का मानना है कि वो मानवता के आधार पर सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति की मांग कर रहे हैं. बता दें कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है. जेल में रहने के दौरान अक्सर केजरीवाल की सेहत को लेकर विवाद हुआ है. आम आदमी पार्टी ने कई तरह के आरोप जेल प्रशासन पर लगाये और कहा कि उन्हें तो इंसुलिन लेने तक कि इजाजत नहीं दी गई थी.

हालांकि, बाद में केजरीवाल की स्वास्थ्य की देखरेख के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनी और उन्हें इंसुलिन भी दिया जाने लगा. बता दें कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में सत्ता में रहते हुए पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर नई शराब नीति बनाई और इसमें चुनिंदा लोगों को लाभ पहुचाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया. इसके बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसे मिले, जिनका उपयोग चुनाव में किया गया.

ईडी इस मामले में पैसे के हेरफेर को लेकर जांच कर रही है. वही सीबीआई रिश्वत के लेन देन और नेताओं के भ्र्रष्ट आचरण की जांच कर रही है. दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और भ्र्ष्टाचार को लेकर सीबीआई से इसकी जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद इसे 2022 में रदद् कर दिया गया था. बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था और उन्हें 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.

-भारत एक्सप्रेस

Dipesh Thakur

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