फाइल फोटो
Delhi Excise Policy Case: सोमवार (9 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली शराब नीति (Excise Policy) मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई. केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) समेत कुल 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है और उनसे CBI की याचिका पर जवाब मांगा है.
दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े इस केस में पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया था. इसके बाद CBI ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की. सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा.
CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी के सबसे बड़े घोटालों में से एक है. उनके मुताबिक, इस मामले में वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई है और साजिश के सभी पहलुओं को साबित किया गया है.
एसजी तुषार मेहता हाई कोर्ट में आगे कहा कि यह मामला पूरी तरह भ्रष्टाचार से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि इस केस में आरोपियों द्वारा कुल 170 मोबाइल फोन नष्ट किए गए. कोरोना महामारी के दौरान, जब पूरे देश में लॉकडाउन लागू था और आवागमन पर सख्त पाबंदी थी, उस समय कथित रूप से रिश्वत के लेन-देन के लिए प्राइवेट जेट का भी इस्तेमाल किया गया.
उन्होंने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में अप्रूवर दिनेश अरोड़ा के बयानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, जबकि दिनेश अरोड़ा इस मामले के एक अहम गवाह हैं. उनके अनुसार, दिनेश अरोड़ा ने बैठकों में हुई बातचीत और घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है. इसलिए आरोप तय करने के चरण पर उनके बयानों को स्वीकार किया जाना चाहिए.
ये भी पढ़ें: ‘जो खुद को झोंकेगा वही पाएगा…’, जौनपुर से लेकर मुंबई तक के सफर पर क्या बोले रवि किशन ?
सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा CBI और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगा दी. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक ट्रायल कोर्ट में इस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई नहीं होगी. हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.
-भारत एक्सप्रेस
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा को…
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के फाइव-स्टार होटलों पर समान प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था को बरकरार रखा…
Gold Price in Pakistan: पड़ोसी देश पाकिस्तान में सोना भारत के मुकाबले करीब 20,000 रुपए…
दिल्ली हाईकोर्ट वकीलों को धमकी देने और पुलिस प्रदर्शन के मामले में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ…
Agnipath Scheme Update: भारतीय सशस्त्र बलों में 'अग्निपथ योजना' के तहत सेवा दे रहे अग्निवीरों…
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी छूट देने वाले कानून…