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केजरीवाल-सिसोदिया की बढ़ीं मुश्किलें! CBI की अपील पर दिल्ली HC का बड़ा एक्शन, इन 2 चीजों पर लगी पाबंदी

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में CBI की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है.

Delhi High Court hearing

फाइल फोटो

Delhi Excise Policy Case: सोमवार (9 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली शराब नीति (Excise Policy) मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई. केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) समेत कुल 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है और उनसे CBI की याचिका पर जवाब मांगा है.

क्या है पूरा मामला

दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े इस केस में पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया था. इसके बाद CBI ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की. सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा.

CBI ने क्या कहा

CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी के सबसे बड़े घोटालों में से एक है. उनके मुताबिक, इस मामले में वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई है और साजिश के सभी पहलुओं को साबित किया गया है.

एसजी तुषार मेहता हाई कोर्ट में आगे कहा कि यह मामला पूरी तरह भ्रष्टाचार से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि इस केस में आरोपियों द्वारा कुल 170 मोबाइल फोन नष्ट किए गए. कोरोना महामारी के दौरान, जब पूरे देश में लॉकडाउन लागू था और आवागमन पर सख्त पाबंदी थी, उस समय कथित रूप से रिश्वत के लेन-देन के लिए प्राइवेट जेट का भी इस्तेमाल किया गया.

उन्होंने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में अप्रूवर दिनेश अरोड़ा के बयानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, जबकि दिनेश अरोड़ा इस मामले के एक अहम गवाह हैं. उनके अनुसार, दिनेश अरोड़ा ने बैठकों में हुई बातचीत और घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है. इसलिए आरोप तय करने के चरण पर उनके बयानों को स्वीकार किया जाना चाहिए.


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हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया

सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा CBI और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगा दी. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक ट्रायल कोर्ट में इस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई नहीं होगी. हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.

-भारत एक्सप्रेस



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