Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार बिचौलिए विनोद चौहान को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने विनोद चौहान को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी दे है. कोर्ट ने कहा कि विनोद चौहान गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे, साथ ही कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है.
बता दें कि विनोद चौहान को ईडी ने मई में गिरफ्तार किया था. उसपर गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान के लिए साउथ ग्रुप से मिले कथित रिश्वत के पैसों का हस्तांतरित करने का आरोप है. ईडी ने आरोप लगाया है कि ‘साउथ ग्रुप’ ने वर्ष 2021-22 के आबकारी नीति के हिस्से के तहत दिल्ली के शराब बाजार में प्रमुख स्थान हासिल करने के लिए आप को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी.
‘साउथ ग्रुप’ में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता, ओंगोल लोकसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के उम्मीदवार रहे मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा, व्यवसायी सरथ चंद्रा रेड्डी और अन्य शामिल हैं. ईडी ने कहा है कि इस कथित रिश्वतखोरी में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आप ने गोवा में अपने चुनाव अभियान के वित्तपोषण के लिए किया था. इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, के. कविता और कई अन्य लोग आरोपी हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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