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मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी को 23 जुलाई को पेश होने को कहा

मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन के बावजूद दिल्ली के जल मंत्री आतिशी कोर्ट में पेश नही हुई। उन्होंने कोर्ट से कहा कि कोर्ट द्वारा भेजा गया समन अभी नही मिला है। जिसके बाद कोर्ट ने आतिशी को 23 जुलाई को पेश होने को कहा है। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि समन डिलीवर हो गया है। उनके पास रिसीविंग भी है। यह याचिका दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने दायर की है।

आतिशी ने भाजपा पर लगाए थे ये आरोप

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आतिशी के उन आरोपों पर संज्ञान लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने आप विधायकों को रिश्वत देने और खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया। इसके बाद भाजपा नेता प्रवीण शंकर ने आप नेता आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। याचिकाकर्ता ने मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया था। भाजपा नेता ने दावा किया कि इस तरह के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचा है।

भाजपा नेता ने दाखिल किया है मानहानि का मुकदमा

बता दें कि भाजपा नेता प्रवीण कपूर ने 30 अप्रैल को मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आप नेता अपने गलत दावों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहे है। 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे। बता दें कि आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि बीजेपी द्वार आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आतिशी के इन आरोपों को बीजेपी ने सरासर झूठ बताया था।

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आरोप और प्रत्यारोप

ट्वीट में कहा गया था कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था, ताकि दिल्ली सरकार गिराई जा सके। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि आबकारी घोटाले से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। गौरतलब है कि जब आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने और आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगाए थे, तो उसी दौरान उनके सरकारी आवास पर दिल्ली पुलिस कीक्राइम ब्रांच ने रेड मारी थी। लेकिन आतिशी ने आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं दिए थे।

गोपाल कृष्ण

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