दिल्ली हाईकोर्ट.
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के मामले में केंद्र सरकार से अपना रूख स्पष्ट करने को कहा है. आप ने कहा है कि वर्तमान में दिल्ली सरकार के एक मंत्री का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित एक इकाई पर कब्जा है. अगर आम आदमी पार्टी को कार्यालय बनाने के लिए उसे आवंटित किया जाता है तो उसके निर्माण तक वह इसे छोड़ने को तैयार है.
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र के अधिवक्ता से कहा कि वह इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारी से बात करें और उसकी जानकारी दें. उन्होंने यह कहते हुए सुनवाई 15 मई के लिए स्थगित कर दिया. कोर्ट पिछले साल आप की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पार्टी ने पिछले साल याचिका दाखिल कर कहा था कि उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है. उसके बाद दिल्ली में कार्यालय बनाने के लिए उसे भूमि या मकान आवंटित किया जाए.
पार्टी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि राऊज एवेन्यू स्थित आप के मौजूदा कार्यालय को 15 जून तक खाली करना है. इस अवधि में आवंटित किसी भी जमीन पर कार्यालय निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है. कोर्ट को सूचित किया गया कि डीडीयू मार्ग पर जिस भूखंड का आवंटन किया गया, वह आप के मंत्री के कब्जे में है. वह पहले पारिवारिक अदालत के निर्माण के लिए आरक्षित था, लेकिन बाद में इसे रद्दकर दिया गया और इसके लिए दूसरे जगह जमीन चिह्नित किया गया.
ये भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट ने UIDAI को जाली आधार कार्ड से संबंधित जानकारी दिल्ली पुलिस को साझा करने का दिया निर्देश
-भारत एक्सप्रेस
नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में बॉलीवुड अभिनेता ने ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और…
दिल्ली-NCR और पूरे उत्तर भारत में रात 10:23 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए.…
वाराणसी के छोटी शीतला घाट स्थित शिव मंदिर का नाम 'पाकिस्तानेश्वर' से बदलकर 'सिंधु गंगेश्वर…
DRDO ने 21 किमी की ऊंचाई पर 'हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम' (HAPS) का सफल परीक्षण…
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम केविन रुड ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में पीएम…
उत्तर प्रदेश में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' से 2,942 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर लग…