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दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के मामले में केंद्र से रुख स्पष्ट करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि वह इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारी से बात करें और उसकी जानकारी दें. उन्होंने यह कहते हुए सुनवाई 15 मई के लिए स्थगित कर दिया.

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दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के मामले में केंद्र सरकार से अपना रूख स्पष्ट करने को कहा है. आप ने कहा है कि वर्तमान में दिल्ली सरकार के एक मंत्री का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित एक इकाई पर कब्जा है. अगर आम आदमी पार्टी को कार्यालय बनाने के लिए उसे आवंटित किया जाता है तो उसके निर्माण तक वह इसे छोड़ने को तैयार है.

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार ने रुख स्पष्ट करने को कहा

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र के अधिवक्ता से कहा कि वह इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारी से बात करें और उसकी जानकारी दें. उन्होंने यह कहते हुए सुनवाई 15 मई के लिए स्थगित कर दिया. कोर्ट पिछले साल आप की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पार्टी ने पिछले साल याचिका दाखिल कर कहा था कि उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है. उसके बाद दिल्ली में कार्यालय बनाने के लिए उसे भूमि या मकान आवंटित किया जाए.

15 जून तक खाली करना है आप कार्यालय

पार्टी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि राऊज एवेन्यू स्थित आप के मौजूदा कार्यालय को 15 जून तक खाली करना है. इस अवधि में आवंटित किसी भी जमीन पर कार्यालय निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है. कोर्ट को सूचित किया गया कि डीडीयू मार्ग पर जिस भूखंड का आवंटन किया गया, वह आप के मंत्री के कब्जे में है. वह पहले पारिवारिक अदालत के निर्माण के लिए आरक्षित था, लेकिन बाद में इसे रद्दकर दिया गया और इसके लिए दूसरे जगह जमीन चिह्नित किया गया.

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-भारत एक्सप्रेस



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