दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिना किसी विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के हुक्का की अवैध ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें. कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका प्रतिवेदब के रूप में ले और तीन महीने के भीतर आदेश पारित करें. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जगतमित्र फाउंडेशन ने प्राधिकारियों से संपर्क किए बिना जनहित याचिका दायर कर दी.
कोर्ट ने कहा कि यदि वह प्राधिकारियों द्वारा लिए गए फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह उचित याचिका दायर करें. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाल रहे है. आपको इसपर निर्णय लेना चाहिए. वह कह रहे हैं और यह क्षेत्र एक वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आता है. इसे लागू नही किया जा रहा है. कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है. आपको प्रक्रिया का एक मानक निर्धारित करना चाहिए.
जनहित याचिका में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिना उचित निदिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के हुक्का की अवैध ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और हुक्का की ऑनलाइन बिक्री मो विनियमित करने और आयु सत्यापन के लिए तंत्र स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई है.
याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का बेचे जाने से सेकेंड हैंड धुंआ निकलता है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है. याचिकाकर्ता फाउंडेशन के अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने कहा कि यह एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है और आम जनता को इस तरह के धुएं के संपर्क में नही आना चाहिए.
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-भारत एक्सप्रेस
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