Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजनेसमैन अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत खारिज कर दी. वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं और उन्होंने अपनी बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी. न्यायामूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. उच्च न्यायालय ने 7 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था.
अमित अरोड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया था कि आवेदक बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहा है. याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि उनकी बेटी बीमार है. मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार उसे अपने माता-पिता की देखभाल की आवश्यकता है.
वकील ने कहा आवेदक की बेटी की 2 दिसंबर को एसएटी परीक्षा है, वह बीमारी के कारण इसकी तैयारी नहीं कर पा रही है. उन्होंने कहा कि आवेदक स्वयं ठीक नहीं. वह 29 नवंबर, 2022 से हिरासत में हैं. आरोप पत्र दायर किया गया है और संज्ञान लिया गया है.
दूसरी ओर ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार आवेदक की बेटी को परिवार के सदस्यों की देखभाल की आवश्यकता है. परिवार में अन्य सदस्य भी हैं जो उनकी बेटी की देखभाल कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के सनसिटी में ‘जाणता राजा’ के महामंचन को देखने हजारों लोग…
BSF Seized Pakistani Fishermen Boat: गुजरात के कच्छ में सर क्रीक इलाके से BSF ने…
अदाणी एयरपोर्ट्स और एयर इंडिया ग्रुप ने बड़ा फैसला लिया है. दिसंबर 2026 से नवी…
हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज की सावन के बाद अब नवरात्र के…
अदाणी एयरपोर्ट्स और इंडिगो ने बड़ा ऐलान किया है. फरवरी 2027 से नवी मुंबई एयरपोर्ट…
Birla Mandir Delhi Protest: एक तरफ विपक्ष चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले…