दिल्ली हाईकोर्ट
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजनेसमैन अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत खारिज कर दी. वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं और उन्होंने अपनी बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी. न्यायामूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. उच्च न्यायालय ने 7 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था.
अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत खारिज
अमित अरोड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया था कि आवेदक बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहा है. याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि उनकी बेटी बीमार है. मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार उसे अपने माता-पिता की देखभाल की आवश्यकता है.
बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग
वकील ने कहा आवेदक की बेटी की 2 दिसंबर को एसएटी परीक्षा है, वह बीमारी के कारण इसकी तैयारी नहीं कर पा रही है. उन्होंने कहा कि आवेदक स्वयं ठीक नहीं. वह 29 नवंबर, 2022 से हिरासत में हैं. आरोप पत्र दायर किया गया है और संज्ञान लिया गया है.
ईडी के वकील ने जमानत याचिका का किया विरोध
दूसरी ओर ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार आवेदक की बेटी को परिवार के सदस्यों की देखभाल की आवश्यकता है. परिवार में अन्य सदस्य भी हैं जो उनकी बेटी की देखभाल कर सकते हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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