जानें क्यों दुकान बंद करने पर मजबूर हुई वायरल गर्ल ‘Russian Chaiwali’
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग को निर्देश दिया है कि वह उन्नाव रेप केस की पीड़ित लड़की को अलग आवास उपलब्ध कराए. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि बलात्कार पीड़िता को उसकी शादी और उसके बच्चे के जन्म के चार सप्ताह के भीतर अलग आवास दिया जाना चाहिए. इसी मामले में यूपी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया है.
कोर्ट ने इस मामले में खतरे को देखते हुए रेप पीड़िता और उसके परिवार को दिल्ली में आवास और सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया है. आवास का किराया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मकान का किराया वहन करने का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता और उसके परिवार की आवास सुविधा कोर्ट के आदेश के बिना नहीं हटाई जाएगी.
यह भी पढ़ें- “कितना अच्छा होता अगर हम साथ रह पाते”, विवाद के बीच मोहम्मद शमी के शानदार प्रदर्शन पर ये क्या बोल गईं हसीन जहां?
दरअसल, रेप पीड़िता ने शादी और बच्चे के जन्म के बाद अलग आवास मुहैया कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. 13 मार्च 2020 को तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात आरोपियों को दस साल जेल की सजा सुनाई थी. अदालत ने प्रत्येक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की यह रकम पीड़ित लड़की को दी जाएगी.
NIA ने खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह लांडा और गैंगस्टर बचितर सिंह के मुख्य सहयोगी जतिंदर…
अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस द्वारा एयर वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया जाना अडानी…
अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा राजनीति में मर्यादा का मान रखा. चाहे पक्ष का हो…
आपने भी क्रिसमस के मौके पर ‘जिंगल बेल-जिंगल बेल’ गुनगुनाया होगा. लेकिन क्या आप जानते…
श्याम बेनेगल को भारत सरकार द्वारा 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से…
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से शेष 35 आरोपियों को नोटिस जारी…