दिल्ली के कालकाजी मंदिर में स्थित बिजली के तार से करंट लगने से हुई मौत के मामले में दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक महीने का समय दिया है. कोर्ट 6 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कालका जी मंदिर मैनेजमेंट को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा है.
पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी. कोर्ट ने कहा था कि पिछले साल भी नवरात्र में मौत हुई थी. इस साल भी मौत हुई है. यह बहुत बुरा है. हाई कोर्ट ने नवरात्र में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों पर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. नवरात्रि की तैयारी के दौरान हाइड्रोजन लाइट लगाने के दौरान एक रॉड में करंट आ गया. जिसमें चपेट में आने से गाजियाबाद के रहने वाले मयंक की मौत हो गई.
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बताया जा रहा है कि मृतक अपने परिवार के साथ कालकाजी मंदिर दर्शन करने आया था और करंट की चपेट में आने के वजह जे उसकी जान चली गई थी. मृतक का पिता प्लम्बर का काम करते हैं. वही वहां मची भगदड़ के चलते 6 लोग घायल हो गए थे. पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने बीएनएस की धारा 289, 125 (9) और 106 (1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
-भारत एक्सप्रेस
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