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Rahul Gandhi की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट 6 नवंबर को करेगा सुनवाई

कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी से कहा था कि दो अदालतों के लिए एक ही मुद्दे पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा. यह याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गई है.

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (फोटो- IANS)

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामले के बारे में बताने को कहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि इसी तरह की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसपर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी से कहा था कि दो अदालतों के लिए एक ही मुद्दे पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा. यह याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गई है. स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है. उन्होंने इस मामले में गृह मंत्रालय से कदम उठाने की मांग की है.

स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलौप्स लिमिटेड के राहुल गांधी निदेशकों में से एक हैं. उनका दावा था कि कंपनी ने सलाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया था. उसके मुताबिक राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 है.

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बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बड़ा आरोप लगाया था. स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. इसको लेकर स्वामी ने अगस्त 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था और कहा था कि राहुल गांधी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत किसी एक देश के नागरिक हो सकते हैं. लेकिन गृह मंत्रालय ने पांच साल में यह साफ नहीं किया कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है? इससे पहले राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा कई बार उठ चुका है. इसको लेकर आरटीआई भी दाखिल की गई थी.

-भारत एक्सप्रेस



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