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Delhi Mayor Elections: वोट नहीं डाल सकते मनोनीत सदस्य, सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका, चौथी बार टला चुनाव

Delhi Mayor Elections: दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत सदस्य चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं. दिल्ली मेयर का चुनाव तीन बार स्थगित हो चुका है. इस मामले में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट अब 17 फरवरी को आगे की सुनवाई करेगा. दिल्ली मेयर के चुनाव 16 फरवरी को होने वाले थे.

पीठ ने आप की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा महापौर चुनाव जल्द कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 16 फरवरी को होने वाले महापौर चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक टाल देगा. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मनोनीत सदस्य चुनाव में मतदान नहीं कर सकते. पीठ ने कहा कि मनोनीत सदस्य चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने पर एलजी ऑफिस की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि 16 फरवरी के चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा. शीर्ष अदालत ने आठ फरवरी को ओबेरॉय की याचिका पर उपराज्यपाल कार्यालय, एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से जवाब मांगा था.

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बता दें कि आम आदमी पार्टी डॉ. शैली ओबेरॉय को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है. वहीं बीजेपी से शालीमार बाग-बी वॉर्ड की पार्षद रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं. इसके पहले, तीन बार दिल्ली मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के हंगामे के कारण सदन स्थगित कर दी गई. इस तरह दो महीने बाद भी दिल्ली एमसीडी के मेयर का चुनाव नहीं हो सका है. वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है.

-भारत एक्सप्रेस

कमल तिवारी

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