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दिल्ली दंगा साजिश मामला: कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपियों को लगाई फटकार, कहा- अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए

दिल्ली दंगे से जुड़े बड़े साजिश मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने अनावश्यक रूप से सुनवाई में देरी करने के लिए आरोपियों को फटकार लगाई है. उसने सभी आरोपियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से उनकी ओर से आरोपों पर बहस में अनावश्यक रूप से और देरी नहीं होनी चाहिए. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने यह भी कहा कि आरोपियों की ओर से किसी भी तरह की देरी को अदालत गंभीरता से लेगी. न्यायाधीश ने इसके बाद सुनवाई 21 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी.

न्यायाधीश ने कहा कि पिछली तारिख पर सुनवाई रोजाना होने की बात कही गई थी. उसपर आरोपियों के वकीलों ने कहा था कि वे एक क्रम बनाकर बहस करेंगे और उसके लिए आपस में सहमति बनाएंगे. लेकिन जब आरोपों पर बहस की बात आज शुरू हुई तो कोई भी वकील बहस करने के लिए आगे नहीं आए. जबकि उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया था. उन्होंने कहा कि अब आरोपियों को चेतावनी दी जाती है कि उनकी ओर से अनावश्यक रूप से और देरी नहीं होनी चाहिए. किसी भी तरह की देरी को अदालत गंभीरता से लेगी.

यह तब हुए जब आरोपी ताहरि हुसैन के वकील ने कहा कि वे हाल ही में इस मामले में वकील बने हैं. उन्हें रिकार्ड देखने के लिए कुछ समय चाहिए. आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा के वकील ने भले ही क्रम बनाकर बहस करने की बात कही गई थी, लेकिन व्यक्तिगत कठिनाई के कारण ऐसा नहीं किया जा सका. अगली तारिख से कोई स्थगन नहीं मांगा जाएगा. आरोपी उमर खालिद के वकील ने कहा कि ताहरि हुसैन की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद वे बहस करेंगे. जबकि आरोपी शरजील इमाम के वकील ने कहा कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उनके बीच आम सहमति से क्रमवार बहस करने की बात नहीं बन पाई. लेकिन अब कोई समय नहीं मांगा जाएगा.

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इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है. यह मामला आईपीसी व यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है. उसमें उन तीनों के अलावा इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद, सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल आरोपी है.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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