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बिना वारंट और FIR कैसे होता है पुलिस का एक्शन? दीपके के केस से समझें कस्टडी, अरेस्ट और डिटेंशन में अंतर

राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हाल ही में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन और उसके बाद हुई ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई ने देश भर के लोगों का ध्यान खींचा है. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया पर कानूनी शब्दों की ऐसी आंधी चली कि आम आदमी के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि आखिर इन सबका मतलब क्या है. कहीं किसी एक्टिविस्ट को घर से ‘डिटेन’ किए जाने की खबर आई, तो कहीं कुछ लोगों को मौके से ‘अरेस्ट’ कर लिया गया. इसके बाद गिरफ्तार नेताओं को कोर्ट द्वारा न्यायिक कस्टडी में भेजे जाने की बातें सामने आईं.

जब कानून और पुलिस की कार्रवाई की ऐसी खबरें सामने आती हैं, तो हर आम नागरिक के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि इन सभी शब्दों में आखिर बारीक फर्क क्या है? बिना वारंट के पुलिस किसी को कैसे उठा सकती है? कस्टडी और अरेस्ट में क्या अंतर होता है? आइए, नए आपराधिक कानूनों यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के आलोक में इन सभी कानूनी रूपों और प्रक्रियाओं को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं.

हिरासत या डिटेंशन (Detention): सिर्फ एहतियाती कदम

जब पुलिस को यह अंदेशा होता है कि कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देकर या प्रदर्शन के जरिए शांति व्यवस्था बिगाड़ सकता है, तो अपराध होने से पहले ही उसे रोक लिया जाता है. इसे डिटेंशन यानी हिरासत में लेना कहते हैं. हालिया मामलों में कई जाने-माने चेहरों को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से पहले ही इसी तरह रोका गया.

नियम और सीमाएं: इस प्रक्रिया में व्यक्ति पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती. पुलिस बिना वारंट के एहतियात के तौर पर किसी को हिरासत में तो ले सकती है, लेकिन कानूनन वह किसी भी नागरिक को 24 घंटे से ज्यादा अपनी कैद में नहीं रख सकती. 24 घंटे के भीतर या तो उसे छोड़ना होगा या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है.

गिरफ्तारी (Arrest): जब बनता है संगीन मामला

डिटेंशन से बिल्कुल अलग प्रक्रिया गिरफ्तारी यानी अरेस्ट की है. जब कोई व्यक्ति दंगा भड़काने, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ने या पुलिस पर हमला करने जैसे गंभीर और संज्ञेय अपराध को अंजाम देता है, तो पुलिस उसे सीधे गिरफ्तार करती है. इसके लिए किसी अदालत के आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होती.

खास नियम: नए कानून (BNSS की धारा 35) के तहत यदि आरोपी की उम्र 60 साल से ज्यादा है या वह गंभीर रूप से बीमार है और मामला 3 साल से कम सजा वाला है, तो पुलिस सीधे हाथ नहीं डाल सकती. इसके लिए पुलिस को पहले डीएसपी स्तर के अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी पड़ती है. वहीं, छोटे या गैर-गंभीर मामलों में पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट लेना ही पड़ता है.

क्र.सं. कानूनी टर्म (Legal Term) Meaning कानूनी धारा (BNSS, 2023) पुलिस की समय-सीमा (Time Limit)
1 Preventive Detention (एहतियाती हिरासत) अपराध रोकने के लिए सिर्फ रास्ता रोकना या नजरबंद करना. धारा 170, 172 अधिकतम 24 घंटे में छोड़ना या पेश करना होगा.
2 Arrest Without Warrant (बिना वारंट गिरफ्तारी) गंभीर अपराध (जैसे चोरी, मर्डर) में सीधे आधिकारिक रूप से पकड़ना. धारा 35 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य.
3 Arrest With Warrant (वारंट के साथ गिरफ्तारी) छोटे अपराधों में कोर्ट के लिखित आदेश पर पकड़ने जाना. धारा 72 से 83 वारंट की शर्तों के अनुसार ही रख सकते हैं.
4 Police Custody / Remand (पुलिस कस्टडी) गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए थाने के लॉक-अप में रखना. धारा 187 मजिस्ट्रेट की अनुमति से अधिकतम 15 दिन.
5 Judicial Custody (न्यायिक कस्टडी) कोर्ट के आदेश पर चार्जशीट दाखिल होने तक जेल भेजना. धारा 187 चार्जशीट तक अधिकतम 60 से 90 दिन.
6 Notice of Appearance (उपस्थिति नोटिस) बिना अरेस्ट किए सिर्फ पूछताछ या जांच के लिए थाने बुलाना. धारा 35(3) सहयोग करने पर पुलिस सीधे अरेस्ट नहीं कर सकती.
7 Surrender in Court (कोर्ट में सरेंडर) पुलिस से बचने के लिए सीधे जज के सामने खुद को सौंपना. धारा 187(1) पुलिस सीधे नहीं पकड़ सकती, कोर्ट से रिमांड मांगनी होगी.
8 Arrest by Private Person / Magistrate (अन्य द्वारा गिरफ्तारी) आम जनता या मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी को रंगे हाथों पकड़ना. धारा 40, 41 आम जनता को 6 घंटे के भीतर पुलिस को सौंपना होगा.

पुलिस कस्टडी बनाम न्यायिक कस्टडी (Police & Judicial Custody)

अक्सर लोग कस्टडी और जेल जाने को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन कानूनी रूप से दोनों जमीन-आसमान का फर्क रखते हैं.

पुलिस रिमांड: जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए उसे थाने की हवालात में रखा जाता है. मजिस्ट्रेट की अनुमति से यह पुलिस कस्टडी अधिकतम 15 दिनों की हो सकती है. इस दौरान पुलिस को पूछताछ का अधिकार होता है, लेकिन मारपीट या थर्ड-डिग्री टॉर्चर कानूनन पूरी तरह जुर्म है.

न्यायिक हिरासत (Judicial Custody): जब पुलिस की पूछताछ खत्म हो जाती है या अदालत को लगता है कि आरोपी को अब पुलिस के पास रखना सुरक्षित नहीं है, तो उसे जेल भेज दिया जाता है. जैसा कि हालिया मामलों में आरोपियों को तिहाड़ जैसी जेलों में भेजा गया है. यहाँ आरोपी का नियंत्रण पुलिस के पास नहीं बल्कि सीधे कोर्ट के अधीन होता है. गंभीर मामलों में यह अवधि 90 दिनों तक चल सकती है, जिसके भीतर पुलिस को कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल करनी ही होती है.

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-भारत एक्सप्रेस

Vaibhav Gupta

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