देश

सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम Hemant Soren की अंतरिम जमानत याचिका का ED ने किया विरोध

ईडी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में जांच एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता सोरेन अवैध तरीके से संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल थे, जो आय अपराध से जुड़ी है.

ED ने हलफनामे में कहा है कि अदालत के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही यह संवैधानिक अधिकार है. यहां तक ​​कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है.

जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली एक अवकाश पीठ मंगलवार को अपनी गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने वाली है. सोमवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए विभिन्न बयान स्थापित करते हैं कि 8.86 एकड़ की संपत्ति हेमंत सोरेन के अवैध अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग के अधीन है और यह छिपाकर किया गया है.’

ये भी पढ़ें: बृजभूषण शरण सिंह पर लगे नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण के मामले को बंद करने को लेकर 27 जुलाई को कोर्ट सुनाएगी फैसला

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

इस गांव के हर शख्स के पास है प्राइवेट जेट, ऑफिस जाना हो या बाजार, प्लेन से करते हैं सफर, जानें वजह

यहां की सड़कें और इन्फ्रास्ट्रक्चर खास तौर पर विमानों के टेकऑफ और लैंडिंग के लिए…

3 hours ago

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: सशस्त्र बलों में गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल जांच कराने की नीति अनुचित

कोर्ट ने कहा कि गर्भवती महिला उम्मीदवार के लिए हमेशा यह संभव नहीं हो सकता…

3 hours ago

Jammu and Kashmir Assembly Election: कांग्रेस के घोषणापत्र में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का वादा

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोमवार को अपना घोषणापत्र जारी किया. इस घोषणापत्र…

4 hours ago