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सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम Hemant Soren की अंतरिम जमानत याचिका का ED ने किया विरोध

ED ने विरोध करते हुए हलफनामे में कहा है कि अदालत के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार है. यहां तक ​​कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है.

Hemant Soren

Hemant Soren

ईडी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में जांच एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता सोरेन अवैध तरीके से संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल थे, जो आय अपराध से जुड़ी है.

ED ने हलफनामे में कहा है कि अदालत के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही यह संवैधानिक अधिकार है. यहां तक ​​कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है.

जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली एक अवकाश पीठ मंगलवार को अपनी गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने वाली है. सोमवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए विभिन्न बयान स्थापित करते हैं कि 8.86 एकड़ की संपत्ति हेमंत सोरेन के अवैध अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग के अधीन है और यह छिपाकर किया गया है.’

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-भारत एक्सप्रेस 



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