राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकार से मंजूरी नहीं लेने के मुद्दे पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है. केजरीवाल ने इस मामले में ईडी से मुकदमा चलाने की मंजूरी से संबंधित दस्तावेज पेश करने की मांग की है.
राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने इसके साथ ही सुनवाई 26 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है. केजरीवाल ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि उसे मंजूरी संबंधी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि हाल ही में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि आरोपपत्र दाखिल करते समय संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी ले ली गई थी.
कथित धनशोधन का यह मामला सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए एक मामले से उपजा है. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सितंबर 2022 के अंत में उसे रद्द कर दिया था.
-भारत एक्सप्रेस
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