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Gorakhpur News: रेप और हत्या के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता-पुत्र समेत 18 को जेल

Gorakhpur News: शनिवार को गोरखपुर की न्‍यायालय में गैर इरादतन हत्‍या, हत्या और रेप के अलग-अलग मामलों में कई आरोपियों को आजीवन कारावास से लेकर 22, 10 और 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. यहां पर पुलिस लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोगों को न्याय दिला रही है. इसी क्रम में कई मामलों में पुलिस की तेज पैरवी के कारण 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. रेप और पॉक्‍सो एक्‍ट के चार आरोपियों में दो भाइयों को 5-5 साल की सजा और अर्थदंड दिया गया है तो वहीं रेप के ही दो अन्‍य मामले में दो आरोपियों को क्रमशः 22 साल और 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. गैर इरादतन हत्‍या के मामले में पिता और दो पु‍त्रों व एक अन्‍य मामले में दो भाईयों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है.

इस तरह से शनिवार को गोरखपुर में कोर्ट द्वारा अलग-अलग मामलों में कुल 18 आरोपियों को सजा दी गई. गोरखपुर के एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर और एसपी सिटी कृष्‍ण बिश्‍नोई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर के अलग-अलग न्‍यायालयों में विचाराधीन मामलों में पुलिस की मजबूत पैरवी से पीड़ितों और उनके परिवार को त्‍वरित न्‍याय मिला है. उन्होंने आगे बताया कि शनिवार को गोरखपुर की कोर्ट में हत्‍या, गैर इरादतन हत्‍या और रेप के अलग-अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के साथ ही 22, 10 और 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है.

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इनको मिली 10-10 साल की सजा

एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने बताया कि पिपराइच थानाक्षेत्र के तहत साल 2012 में गैर इरादतन हत्‍या का मामला सामने आया था. आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 308, 304 के तहत केस दर्ज किया गया था. इसमें रामू यादव उर्फ गुड्डू यादव और उसके भाई सूरज यादव को 10-10 साल की सजा मिली है और 23-23 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया गया है.

रेप के मामले में मिली 22 साल की सजा

एसएसपी ने बताया कि गोरखपुर के गोरखनाथ थानाक्षेत्र में साल 2016 में गैंगरेप की घटना हुई थी. इस मामले में उत्‍तरी हुमायूंपुर के रहने वाले दो भाईयों को रेप और पाक्‍सो समेत अन्‍य आरोपों में 5-5 साल के कारावास और 27-27 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. शाहपुर थाने में रेप का मामला दर्ज हुआ था. आरोपी बलिया जिले के हल्‍दी थानाक्षेत्र के सीताकुंड का रहने वाला दीपक तिवारी उर्फ अभिषेक कुमार है. इसको 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. तो वहीं बड़हलगंज के कनइया के रहने वाले आरोपी कृष्‍णानंद उर्फ कृष्‍ण कुमार को 10 साल का कठोर कारावास का सजा सुनाई गई है और उसे 40 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया गया है.

बिहार के आरोपी को दिया गया आजीवन कारावास

एसपी सिटी कृष्‍ण बिश्‍नोई ने बताया कि कैम्पियरगंज में साल 2019 में हत्‍या का मामला सामने आया था. इसमें सिद्धार्थनगर के शोहरगढ़ के रहने वाले गोविंद को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. उसके ऊपर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. डीजीसी सौरभ श्रीवास्‍तव और एडीजीसी सीआर जयनाथ यादव की कुशल पैरवी से आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है. तो वहीं गुलरिहा थानाक्षेत्र में साल 2019 में हत्‍या का मामला सामने आया था. इस मामले में बिहार के गोपालगंज के मोहम्‍मदपुर मोड़ के रहने वाले उमेश प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और उस पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. तो वहीं खजनी थानाक्षेत्र में हत्‍या के मामले में आलोपी पाण्‍डेय को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई है. खोराबार में हत्‍या के मामले में यहां के रहने वाले अशोक कुमार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी गई है.

पिता व दो पुत्रों को भी जेल

वहीं सिकरीगंज में गैर इरादतन हत्‍या के मामले में पिता विश्वनाथ और उसके दो पुत्रों मौजनाथ और संजीव को 10-10 साल की सजा दी गई है और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि खजनी थानाक्षेत्र के पुरसापार के रहने वाले हत्‍या का प्रयास और पॉक्‍सो के आरोपी पीतांबर यादव को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. तो वहीं गुलरिहा थानाक्षेत्र के समर पोखरा सरहरी टोला के रहने वाले आरोपी दो भाइयों राजेश यादव व अवधेश यादव के साथ दिनेश यादव और चन्‍द्रभान को गैर इरादतन हत्‍या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

Archana Sharma

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