UP News: उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को लगातार वृहद स्तर पर रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है. इसी क्रम में योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया जाने के संबंध में बड़े निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यार्थियों की योग्यता के साथ समकक्ष योग्यता को लेकर आ रहे समस्याओं को खत्म करते हुए आदेश जारी किया है, जिसके तहत तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए स्नातक या समकक्ष योग्यता के साथ ही सामान्य स्नातक और उनके समकक्ष योग्यता को लेकर पूरी स्पष्टता दे दी गई है.
नियुक्ति विभाग प्रमुख सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इसके संबंध में प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष , समस्त मंडल आयुक्त एवं जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार, ऐसे प्रकरण में जहां टेक्निकल नेचर के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में हो को तथा उसके लिए सामान्य स्नातक योग्यता के स्थान पर कोई विशेष योग्यता एवं उसके समकक्ष योग्यता अथवा किसी विशेष शाखा शाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित योगिता के समकक्ष योग्यता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा.
उच्च न्यायालय के आदेश के प्रावधानों को लागू करने के बाद विभागों द्वारा यह बताया जा रहा था कि नियमावली में विहित समकक्ष योग्यता लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष योग्यता को स्पष्ट किए जाने के लिए अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है, इससे रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने में विलंब हो रहा है. इस समस्या के निवारण के लिए सरकार की ओर से गंभीरता से चिंतन के बाद यह निर्णय लिया गया जिससे कि अब विभागों में भर्तियां नहीं रुकेगी.
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