पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 2015 के बेअदबी मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ मुकदमा फिर से शुरू करने के तीन दिन बाद लिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 18 अक्टूबर को 2015 के बेअदबी (Sacrilege) मामलों में राम रहीम के खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ कर दिया था. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया और राम रहीम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पंजाब सरकार की याचिका पर लिया और चार हफ्ते बाद फिर से इस मामले की सुनवाई होगी.
पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसने पंजाब के फरीदकोट जिले के बाजाखाना पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों में मुकदमे को रोक दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राम रहीम को नोटिस जारी किया.
गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पहला मामला 1 जून 2015 को फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ चोरी होने का है. दूसरा मामला 24 और 25 सितंबर 2015 को फरीदकोट के बरगाड़ी में सिख धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने का है. तीसरा मामला 12 अक्टूबर 2015 का है, जब बरगाड़ी में चोरी हुई गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ के फटे और बिखरे हुए पन्ने पाए गए.
फरवरी 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम और उसके अनुयायियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को फरीदकोट की अदालत से चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया था. राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, जहां वह 20 साल की सजा काट रहा है. 2017 में उसे दो लडकियों से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था. इसके अलावा, 2019 में उसे और तीन अन्य को एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया, जो 16 साल पुराना था.
-भारत एक्सप्रेस
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