शराब नीति मामले में कथित आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कल भी जारी रहेगा. ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका सुनवाई योग्य नही है. सॉलिसिटर जनरल ने अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल द्वारा दिये गए भाषण के बारे में कोर्ट को बताया. एसजी ने कहा कि केजरीवाल का बयान है कि अगर उनकी पार्टी को वोट दिया गया तो 2 जून को उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा. इसपर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं पड़ना चाहते है. हमारा आदेश साफ है कि उन्हें सरेंडर करना होगा. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.
कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली हुई है. कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण स्वागत योग्य है. इसपर केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे नही लगता कि इस तरह से कहेंगे, लेकिन अगर इसमें जाएंगे तो फिर मैं केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री के बारे में हलफनामा दाखिल कर दूंगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हुआ तो अदालत दखल दे सकता है. इस मामले में इन्होंने पहले याचिका दाखिल की थी लेकिन हमने उस समय सुनवाई नही की थी. ईडी के वकील ने कहा कि इससे पहले कभी भी केजरीवाल ने रिमांड को चुनौती नही दी थी. एसजी ने यह भी कहा कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत अथॉरिटी को यह तय करना चाहिए कि क्या ऐसी कोई मैटेरियल मौजूद है, जिसके लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता है. उसे एविडेंस का मूल्यांकन करने की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नही करना चाहिए. गिरफ्तारी जांच का एक हिस्सा है.
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने एक बार फिर कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने जा रहे है. ईडी ने कहा केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी. 2 दिन पहले ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी ऐसी ही जानकारी दी थी. ईडी ने कहा- हम जांच के स्टेज में हैं, इसे सच मानना ही होगा. केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है. बिना सबूत का यह मामला नहीं है. ईडी ने कहा कि जांच एजेंसी किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि गिरफ्तारी के बाद की सामग्री का इस्तेमाल गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता. ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अगर हमने वास्तव में सरथ रेड्डी पर दबाव डाला होता, तो उन्होंने बिल्कुल अलग बयान दिया होता यह किसी ऐसे व्यक्ति का बयान नहीं है जिस पर दबाव डाला गया हो. एएसजी एसवी राजू ने कहा कि वह सिर्फ यह कहते हैं कि वह मिले थे, वह कह सकते थे कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की मांग आदि की, इस मामले में जांच एजेंसी निष्पक्ष रही है. ईडी ने कहा कि चरणप्रीत ने ग्रैंड हयात में केजरीवाल के लिए होटल बुक किया था.
इसपर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि 1 लाख का भुगतान, जबकि आपको आधिकारिक तौर पर कई अन्य भुगतान मिले हैं, यह प्रासंगिक नहीं हो सकता है, शायद कुछ रकम बकाया रह गई .जस्टिस खन्ना ने ईडी से कहा कि आप पहले कभी भी गिरफ़्तार कर सकते थे, सवाल यह है कि गिरफ्तारी से पहले सामग्री पर्याप्त होनी चाहिए, आप गिरफ्तारी के बाद की सामग्री पर भरोसा नहीं कर सकते, जब तक कि आप शिकायत के बारे में बात नहीं कर रहे हों. एएसजी एसवी राजू ने कहा कि यह तो साफ है कि AAP RP एक्ट के तहत राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है. एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जीओएम केवल कागज पर था, वे क्या कर रहे थे, इसका उनके पास कोई सबूत नहीं था, सिसोदिया, गहलोत और सत्येन्द्र जैन सदस्य थे. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यवन्यन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है. दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई और ईडी ने अब तक 14 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जबकि 6 आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। गिरफ्तार होने वालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर के कविता, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गोरन्तला बुचिबाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, अरुण पिल्लई, बेनॉय बाबू, पी सरथ चंद्र रेड्डी अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर, व्यवसायी अमनदीप ढल और अभिषेक बोइनपल्ली शामिल है.
-भारत एक्सप्रेस
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