आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी बनाए गए सांसद कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट से विदेश यात्रा के लिए विशेष अदालत से अनुमति लेने की शर्त को चुनौती दी है और उसके बदले सिर्फ अदालत को इसकी जानकारी देने की शर्त डालने की मांग की है. उन्होंने इसको लेकर याचिका दाखिल की है.
संवाददाता ने बताया कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और सुनवाई 16 जनवरी के लिए स्थगित कर दी है.
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया गया था, जिसमें वर्ष 2007 में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रु पए विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. इस मामले में कार्ति चिदंबरम को भी आरोपी बनाया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीआई ने 2011 के चीनी वीजा भ्रष्टाचार मामले में भी कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. कार्ति पर एक बिजली परियोजना से जुड़े चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में कथित रिश्वतखोरी का आरोप लगा.
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