देश

Jaya Prada: गैर जमानती वारंट में जया प्रदा को नहीं मिली सेशन कोर्ट से राहत, रिवीजन खारिज, जानें क्या है आरोप

Jaya Prada: फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं. बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में अभिनेत्री सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं, जिसकी वजह से गैर जमानती वारंट के मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है. बता दें कि जया प्रदा रामपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं लेकिन वह चुनाव हार गई थीं.

सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर जया प्रदा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर अली ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में उपस्थित होकर रिवीजन दाखिल की. इस पर अभियोजन ने फिर से आपत्ति जताई. प्रकरण को लेकर एडीजीसी सीमा राणा ने जानकारी दी कि विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट डॉ. विजय कुमार ने अभिनेत्री व पूर्व सांसद जया प्रदा की रिवीजन खारिज कर दी है. बता दें कि लोअर कोर्ट से गैर जमानती वारंट पर रीकॉल एप्लीकेशन खारिज होने के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आए अधिवक्ता ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से जयाप्रदा की ओर से रिवीजन दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि पूर्व सांसद जया प्रदा केमरी और स्वार थाने में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. स्वार में जो रिपोर्ट दर्ज है, उसमें जया प्रदा पर आरोप है कि, आचार संहिता लागू होने के बावजूद नूरपुर गांव में 19 अप्रैल को उन्होंने सड़क का उद्घाटन किया था. वहीं केमरी थाने में दर्ज मामले में आरोप है कि उन्होंने पिपलिया मिश्र गांव में जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इन दोनों मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.

ये भी पढ़ें- Orai Road Accident: उरई में भीषण सड़क हादसा, लोडर को डंपर ने मारी जोरदार टक्कर, मां-बेटे और दादी सहित 4 की मौत, दर्जनों घायल

पिछली कई तारीखों में पेश नहीं हुईं जया प्रदा

बता दें कि जया प्रदा पर लगे आरोपों को लेकर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में मामले की सुनवाई चल रही है. पिछली कई तारीखों पर कोर्ट के आदेश के बावजूद जया प्रदा कोर्ट में पेश नहीं हुईं. इस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. हालांकि 11 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर अली ने वारंट रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. तो वहीं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने इस प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल कर दी. इसके बाद लोअर कोर्ट ने रीकॉल प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अभिनेत्री व पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. इसी के साथ कोर्ट ने उनकी जमानत कराने वालों के खिलाफ भी नोटिस जारी कर दिया था और पुलिस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

Recent Posts

दिल्ली हाई कोर्ट ने Saket Gokhale को मानहानि मामले में जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को लक्ष्मी पूरी की याचिका…

5 mins ago

उत्तराखंड जोशीमठ-नीती हाइवे पर बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू

यहां हर वर्ष दिसंबर से अप्रैल तक भोलेनाथ बाबा बर्फानी के रूप में विराजमान होते…

25 mins ago

Madhya Pradesh: सौरभ शर्मा मामले में ED की हुई एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज, DRI भी जांच में जुटी

भोपाल के मिंडोरा इलाके में एक लावारिस कार में बड़ी मात्रा में नकद और कीमती…

52 mins ago

सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती पर किसानों को किया सम्मानित

Chaudhary Charan Singh Birth Anniversary: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की…

1 hour ago

Delhi HC 24 दिसंबर को बीजेपी की याचिका पर करेगा सुनवाई, CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की मांग

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट…

2 hours ago

पीएम मोदी ने 71 हजार युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, बोले- भारत का युवा, नए आत्मविश्वास से भरा हुआ

पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाषा एक समय हाशिए पर रहने वाले समुदायों के…

2 hours ago