दिल्ली की एक अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत पांच दिन के लिए और बढ़ा दी है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया. जिसके बाद अब दोनों लोगों को 7 मार्च तक जेल में ही रहना होगा.
बता दें कि 17 जनवरी को, अदालत ने ईडी और सिसोदिया के वकीलों की दलीलों के बाद, सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के मद्देनजर मामले में सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर विचार करने का अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछली सुनवाई में, ईडी ने सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर विचार करने के खिलाफ तर्क दिया था कि मनीष सिसोदिया की सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
ईडी के विशेष वकील ज़ोहैब हुसैन ने तर्क दिया कि कानूनी अनुशासन के तहत एक साथ दो मंचों से राहत की मांग नहीं की जा सकती है. उन्होंने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले में फैसला आने तक इंतजार करने की अपील की. जिसके जवाब में सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने सुधारात्मक याचिका के नतीजे आने तक जमानत याचिका पर रोक लगाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया था.
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वकील मोहित माथुर ने कोयला घोटाला मामलों का उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम विशेष अनुमति याचिकाएं लंबित होने के बावजूद सुनवाई जारी रही. हाल ही में कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत दी थी.
-भारत एक्सप्रेस
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