मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. 12 साल के कक्षा 8 में पढ़ने वाले के बच्चे को खरगोन दंगों में हुई नुकसान की भरपाई के लिए 2.9 लाख का जुर्माना भरने का नोटिस भेजा गया है. उसके पिता को 4.8 लाख रुपये भरने का नोटिस दिया गया है. एक महिला की शिकायत के बाद क्लेम ट्रिब्यूनल ने ये एक्शन लिया है.
कालूराम पेशे से एक किसान है. उनकी पत्नी का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद बेटा सदमे में आ गया है. दोनों को राम नवमी पर भड़की हिंसा में शामिल पाए गए थे. नुकसान की भरपाई के लिए ये नोटिस उन्हें दिया गया है.
बीते साल दिसंबर में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डेमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट को लागू किया था. इस कानून के जरिए जो लोग पत्थरबाज़ी या दूसरे किसी कारण शासकीय और निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं. उनसे नुकसान का क्लेम वसूला जाएगा. सरकार का कहना है कि दंगाई, पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
गौरतलब है कि 10 अप्रैल रामनवमी पर खरगौन जिले में हिंसा भड़की थी. जिसके बाद ट्रिब्यूनल को इस मामले में 343 शिकायतें आई थीं. इनमें 6 मामलों को निपटाया गया है. अभी तक 50 लोगों से 7.46 लाख वसूले जा चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक खरगोन के 12 साल के बच्चे को 2.9 लाख रुपये भरने का फरमान क्लेम ट्रिब्यूनल की तरफ से भेजा गया है. उसके पिता कालू खान को 4.8 लाख रुपये भरने का नोटिस दिया गया है.
इस मामले में AIMIM के चीफ असुद्दीन औवेसी ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि मध्य प्रदेश के क़ानून के तहत एक 12 साल के बच्चे को मुजरिम बना दिया गया है. किशोर न्याय क़ानून कहता है की किसी बालक के बारे में… एक बच्चे को किसी भी दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे का दोषी नहीं माना जाएगा. मुसलमानों से इतनी नफ़रत कि अब बच्चों से “वसूली” लेंगे?
-भारत एक्सप्रेस
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