आशुतोष मिश्रा
Sultanpur: गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. पिछली पेशी पर कोर्ट ने समन जारी किया था, लेकिन इसका तामील नहीं हो सका. इस पर कोर्ट ने पुनः समन जारी करते हुए राहुल गांधी को 6 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है. बता दें कि ये मामला गृह मंत्री पर की गई अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है.
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया था. आरोप है कि एक वीडियो फुटेज में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी. बेंगलुरु में की गई टिप्पणी के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहा था. उनका यह बयान अखबार, इलेक्ट्रॉनिक चैनल और सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था.
इसी को मुद्दा बनाते हुए विजय मिश्रा की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट में वाद लाया गया था. बीते 27 नवंबर को जज योगेश यादव ने फैसला सुनाते हुए 16 दिसंबर को राहुल गांधी को तलब किया था. समन तामील नहीं होने पर आज सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट अब इस मामले में 6 जनवरी को सुनवाई करेगी. बता दें कि याचिका 2018 में दायर हुई थी. वहीं अब फिर से तलबी नोटिस एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश की तरफ से जारी किया गया है. कांग्रेस और अमित शाह से ये मामला जुड़ा होने के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है.
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इस मामले को लेकर विजय मिश्रा ने मीडिया को बताया कि, वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करते हुए हत्या आरोपी बताया था. विजय मिश्रा ने दावा किया कि, इस टिप्पणी से अमित शाह बेहद आहत थे. इसी के बाद उन्होंने परिवाद दाखिल किया था.
वह कहते हैं कि अदालत की कार्रवाई चल रही है. उनको भरोसा है कि न्याय मिलेगा. विजय मिश्रा ने कहा कि, आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पांच साल पहले विशेष कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर अब निर्णय आने की उम्मीद जगी है. उन्होंने अपने परिवाद में उस वीडियो क्लिप का जिक्र किया, जिसमें राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे.
भारत एक्सप्रेस
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