जम्मू-कश्मीर के बारामूला से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद टेरर फंडिंग मामले के आरोपी इंजीनियर राशिद ने संसद सदस्य (एमपी) के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने अंतरिम जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हालांकि याचिका 5 जून को दायर की गई थी और आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन एनआईए ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया और इस प्रकार मामले को जवाब दाखिल करने के लिए 7 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
राशिद ने शपथ लेने और संसदीय कार्य करने के लिए हिरासत पैरोल की मांग की है. राशिद ने बारामूला लोकसभा क्षेत्र से दो लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है. राशिद 2019 से जेल में है. एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत उसे गिरफ्तार किया था.
4 जून को जारी चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इंजीनियर राशिद ने 2 लाख 4 हजार 142 मतों से उमर अब्दुल्ला को हराया. इंजीनियर को कुल 4,72,481 मत मिले, जबकि उमर अब्दुल्ला को 2,68,339 वोट ही मिल सके. सज्जाद लोन को इस सीट पर तीसरा स्थान मिला, उन्हें 1,73,239 वोटों से संतोष करना पड़ा.
वे जम्मू-कश्मीर के लंगेट (Langate) निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं, जहां से उन्होंने 2008 और 2014 में जीत हासिल की थी. उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे. उन्होंने ये सभी चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे.
उनके दो बेटों असरार रशीद और अबरार रशीद ने अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था. रैलियों में भीड़ की ताकत के आधार पर उन्होंने अपने पिता पर अधिकतम वोट हासिल करने का भरोसा जताया था.
-भारत एक्सप्रेस
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