दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है. जिसमें चुनाव आयोग (ईसीआई) को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश देने की मांग की गई है. दायर यातिका में गिरफ्तार राजनीतिक नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वीसी के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति की मांग की गई है. इस याचिका को कानून के अंतिम वर्ष के छात्र अमरजीत गुप्ता ने दायर की है. ये जनहित याचिका अधिवक्ता मोहम्मद इमरान अहमद के माध्यम से दायर की गई है.
केंद्र सरकार को यह भी निर्देश देने की मांग की गई है कि वह किसी राजनीतिक नेता या उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बारे में तुरंत भारत के चुनाव आयोग को जानकारी प्रदान करें. गुप्ता ईसीआई द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद राजनेताओं, खासकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय से व्यथित हैं. गुप्ता इस तथ्य से व्यथित हैं कि मतदाता चुनाव प्रचार के दर्शक और श्रोता बनकर उक्त राजनेताओं से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत जानकारी प्राप्त करने के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हैं.
याचिका में कहा गया है इसके अलावा, राजनीतिक दलों के नेता चुनाव के दौरान प्रचार करने के अपने संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक और कानूनी अधिकार से भी वंचित हैं. गुप्ता ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को एक अभ्यावेदन भेजा है लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया है. याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि आम तौर पर भारत और विशेष रूप से दिल्ली के मतदाताओं को अनभिज्ञ मतदाता होने का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे एक राष्ट्रीय पार्टी की निष्पक्षता और विचारधारा के बारे में जानने में सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि उक्त राजनीतिक दल के नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है.
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