प्रिंस हत्याकांड के आरोपी भोलू को बालिग मानते हुए केस चलाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी खारिज करते हुए बड़ा आदेश जारी किया है. भोलू पर आरोप है कि करीब छह साल पहले 8 सितंबर 2017 को गुरुग्राम के एक निजी स्कूल के बाथरूम में उसने कक्षा-2 के छात्र प्रिंस की हत्या कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी भोलू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सत्र न्यायालय और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी किसी भी याचिका पर विचार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और कहा कि आरोपी को वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना करना होगा. दरअसल आठ सितंबर 2017 को एक निजी स्कूल के छात्र प्रिंस (अदालत द्वारा दिया गया नाम) की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में भोलू (अदालत द्वारा दिया गया नाम) आरोपी है.
इस मामले में पिछले साल 17 अक्टूबर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी अपने आदेश में भोलू को बालिग मानकर केस चलाने के आदेश दे दिए थे. इसके बाद सेशन कोर्ट ने भी आरोपी भोलू पर बालिग मानकर केस चलाने का फैसला सुनाया था. जेजे बोर्ड ने पिछले साल 27 जुलाई को तीनों पक्षों को सुनने के बाद बोर्ड के पैनल में शामिल मनोचिकित्सक को मामले में अपनी राय देने को कहा था.
लेकिन बाद में पीजीआई रोहतक से तीन मनोचिकित्सकों ने रिपोर्ट पेश की थी. जिसके बाद आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने का फैसला लिया गया था. इसके खिलाफ बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
-भारत एक्सप्रेस
Maharashtra Election Result: महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो गई…
Maharashtra Assembly Election 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले उम्मीदवार पूजा-अर्चना और…
PM Kisan Yojana Applying Process: अगर आपने अब तक किसान योजना में आवेदन नहीं किया…
उत्तर प्रदेश की कटेहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवान, खैर, फूलपुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीटों पर…
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद पूरे देश की निगाहें इन दो राज्यों पर…
RSS सदस्य शांतनु सिन्हा द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ ‘बंगाली’ में एक फेसबुक पोस्ट किया…