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Rahul Gandhi Defamation Case: ‘मोदी सरनेम’ मामले में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, बरकरार रहेगी सजा, सूरत कोर्ट ने खारिज की अर्जी

Rahul Gandhi Defamation Case: गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया. सूत्रों का कहना है कि अब राहुल गांधी हाईकोर्ट जाएंगे.

बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया.

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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया. उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Desk

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