Takiya Babar Shah: इंडियन रेलवे ने दिल्ली में तकिया बब्बर शाह मस्जिद और बंगाली मार्केट मस्जिदों को नोटिस जारी किया है.नोटिस में कहा गया कि दोनों मस्जिद प्रशासन को 15 दिन का समय दिया जाता है कि वे अतिक्रमण हटा लें वरना वो आकर उसे हटा लेंगे. नोटिस के मुताबिक दोनों मस्जिदों के प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. उत्तर रेलवे प्रशासन ने नोटिस प्रकाशित किया जिसमें लिखा था, “रेलवे संपत्ति पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है. आपको यह चेतावनी मिलने के 15 दिनों के भीतर मंदिरों, मस्जिदों या धर्मस्थलों सहित किसी भी बिना लाइसेंस वाली संरचना को स्वेच्छा से नष्ट करना होगा अन्यथा रेलवे प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा.
इसमें आगे कहा गया, “जिन अतिक्रमणों की अनुमति नहीं है, उन्हें रेलवे अधिनियम के अनुपालन में हटा दिया जाएगा. पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी क्षति की जिम्मेदारी आपकी होगी. रेलवे प्रशासन को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा.” बता दें कि राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ समय से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है. इस बीच खबर आई है कि रेलवे ने दिल्ली की दो और बड़ी मस्जिदों बंगाली मार्केट और तकिया बब्बर शाह मस्जिद को नोटिस जारी किया है. अगर मस्जिद कमिटी 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण मुक्त नहीं कर पाई तो इस पर रेलवे कार्रवाई करेगा.
इस साल अप्रैल में भूमि और विकास कार्यालय, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा संयुक्त अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में बंगाली बाजार में मस्जिद के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था. तोड़फोड़ सुबह-सुबह की गई जिसमें एक चारदीवारी को हटा दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि कुछ महीने पहले अतिक्रमित हिस्से पर कंक्रीट से बना एक अवैध ढांचा खड़ा किया गया था. हालांकि, मस्जिद के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं भेजी गई थी.
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