राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013, जिसे 5 जुलाई, 2013 को पारित किया गया था, का उद्देश्य देश के वांछित और गरीब वर्गों को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है. इस अधिनियम के तहत लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. लेकिन, चिंता की बात यह है कि इस योजना का फायदा समाज के कुछ ऐसे लोग भी उठा रहे हैं, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार ने ऐसे अयोग्य परिवारों पर कार्रवाई करने की योजना बनाई है.
राजस्थान सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के दायरे में आने वाले 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा परिवारों की जांच करेगी. दरअसल सरकार यह पता करना चाहती है की इनमे से कितने परिवार मुफ्त में गेहूं ले रहे हैं और कितने परिवारों के पास खुद की की कार और AC हैं. जो परिवार इस योजना के योग्य नहीं है, उनका सूची से नाम हटाया जाएगा. विभाग के सूत्रों का कहना है की मुफ्त राशन पाने वाले सूची में कई ऐसे नाम भी जुड़े हैं, जो अयोग्य हैं.
बता दें कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर सावंत ने कहा की राज्य सरकार NFSA में ये प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता है. राज्य सरकार ने आयकर विभाग से राजस्थान के सभी करदाताओं की सूची मांगी है. यह सूची आधार नंबर के तहत मांगी गई है क्योंकि सभी NFSA की सूची में चयनित परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर सूची से लिंक है.
खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसा ही एक पत्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी लिखा है. इसमें प्रदेश के चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर की सूची मांगी गयी है. हालांकि, इसमें ट्रैक्टर या अन्य कमर्शियल वाहन जो जीविका चलाने में उपयोग आते हैं उनकी सूची नहीं मांगी गई है.
खाद्य सुरक्षा योजना से वही परिवार जुड़ सकते हैं जिनका कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी वाला नहीं हो. परिवार का कोई भी सदस्य दस हजार रूपए प्रति माह से ज्यादा कमाई करने वाला नहीं होना चाहिए. और जिसके पास पक्का मकान और चार पहिया वाहन हो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
-भारत एक्सप्रेस
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