दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर की उनके खिलाफ एक शिकायत पर एफआईआर के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. सेंशन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कोई कमी नजर नही आ रही हैं, जिसने एक कुख्यात अपराधी और याचिका दायर करने वाले पुलिस अधिकार समेत तीन पुलिसवालों के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ी एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का अमर कॉलोनी थाने की पुलिस को आदेश दिया था.
साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवलीन ने इंस्पेक्टर जय कुमार की याचिका खारिज मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश में जरूरी तथ्यों को विधिवत दर्ज कर उस पर विचार किया. मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा दाखिल एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया था.
ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड देखने से याची व अन्य दो पुलिसवालों पर लगाए गए आरोप बेहद संगीन और गंभीर प्रकृति के मिले. जिस तरह साक्ष्य इस केस में जमा किए जाने है, वे आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर है. बरामदगी की जरूरत भी तत्काल पड़ सकती है. अदालत ने कहा कि याची ने मौजूदा कार्यवाही में जो आपत्तियां जताई है, वो यह मानने के लिए पर्याप्त नही कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत है. बल्कि जांच से ही यह पक्का हो पाएगा कि याची ने जिन खामियों का जिक्र किया, उन में कोई दम है या नही. उन्होंने कहा इन सारे तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर मजिस्ट्रेट का आदेश न तो मनमाना, विकृत या बेतुका नजर आया और न ही उसमें कोई न्यायिक कमी दिखी, जिसके कारण मामले में कोई अन्याय हुआ हो.
इंटर स्टेट सेल क्राइम ब्रांच चाणक्यपुरी में तैनात इंस्पेक्टर जय कुमार ने यह याचिका दायर की थी. उन्होंने ईश कुमार बनाम नादिर शाह मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 3 जुलाई 2024 को पारित आदेश को चुनौती दी, जिसके जरिए कथित कारोबारी ईश कुमार की एफआईआर के अनुरोध को मंजूर कर लिया गया और अमर कॉलोनी पुलिस थाने को एक कुख्यात अपराधी और इंस्पेक्टर जय कुमार समेत तीन पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत पर उचित कानूनी प्रावधानों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हो रखा है.
-भारत एक्सप्रेस
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