Attingal Twin Murder Case: 2014 अटिंगल दोहरे हत्याकांड में आरोपी अनु शांति को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अनु शांति को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है. जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यह आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दोषी अनु शांति को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की.
राज्य सरकार ने कहा कि अपराध की साजिश में अनु शांति की निश्चित भूमिका थी. सरकार ने पुलिस की बर्बरता के कारण आंखों की रोशनी खोने के अनु शांति के आरोप गलत है. 16 अप्रैल 2014 को नीनो मैथ्यू ने अनु शांति की बेटी स्वस्तिका (4) और सास विजयम्मा उर्फ ओमाना (57) को अटिंगल में उनके घर पर मौत के घाट उतार दिया. आरोपियों पर हत्या, हत्या के प्रयास, सबूत नष्ट करने और साजिश रचने का आरोप लगाया गया था.
राज्य द्वारा दिए गए हलफनामे में कहा गया था कि स्पष्ट सबूतों के आधार पर आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनु शांति और उसके प्रेमी नीनो मैथ्यू दोनों कझाकुट्टम टेक्नोपार्क के कर्मचारी ने साजिश रची और जघन्य अपराध को अंजाम दिया. ट्रायल कोर्ट ने नीनो मैथ्यू को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे केरल हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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