कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक हफ्ते में लिखित दलीलें दायर करने को कहा है और केजरीवाल से कहा है कि वह नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल करें.
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मामले में आज ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद ईडी ने लगभग 200 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है.
एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में एक बार फिर दावा किया कि हवाला के जरिये पार्टी को पैसा भेजा गया. वही सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर आपके पास सबूत है. लेकिन आम तौर पर जांच अधिकारी को तब तक गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों. यही मानक होना चाहिए. जस्टिस संजीव खन्ना ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अब ईडी का कहना है कि उसके पास चुनाव प्रचार के लिए आंध्र प्रदेश से गोवा तक मनी ट्रेल है. जिसपर सिंघवी ने कहा लेकिन गिरफ्तारी के आधार पर रत्ती भर भी सबूत नही है. सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को दोषी साबित करने से बचाने के लिए 9 बयान है. लेकिन ईडी उसको नही मान रही है.
एएसजी एसवी राजू ने सिंघवी के जवाब पर आपत्ति जताई. सिंघवी ने आगे कहा कि जब केजरीवाल को गिरफ़्तार किया गया था, तब ED के पास जो भी सामग्री थी. वह जुलाई-अगस्त 2023 से पहले की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर और प्रबीर पुरकायस्थ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इसी पर फोकस है, जिसमें राहत मिली है. सिंघवी ने कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है. किसी भी तरह का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं होना चाहिए.
सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 से आता है. सिर्फ यह कि चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है कि गिरफ्तारी नहीं की जा सकती. सिंघवी ने कहा कि आरोप 100 करोड़ का है. जिसका कुछ हिस्सा मगुंटा रेड्डी ने प्राप्त किया. उन्होंने कविता से बातचीत की. किसी ने भी यह बयान नहीं दिया कि केजरीवाल ने भुगतान करने को कहा था. ईडी ने कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बातचीत से संबंधित चैट मिला है. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि इन्होंने तो अपने फोन नष्ट कर दिए.
-भारत एक्सप्रेस
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